GST अब केवल 5, 18 और 40%, देखिए यहां पूरी टेबल, कौन सा सामान हुआ सस्ता और महंगा?

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भारत की कर व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार सामने आया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब चार की जगह केवल दो स्लैब (new gst rates) होंगे। यानी 5% और 18% की नई संरचना के साथ पूरा सिस्टम और आसान हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को घोषणा की कि यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे, ठीक नवरात्रि के पहले दिन। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और लक्ज़री तथा हानिकारक वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर उन्हें हतोत्साहित किया जा सकेगा।

इस सुधार के बाद रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व घरेलू सामान भी सस्ते होंगे। वहीं, एयर कंडीशनर और कार जैसी बड़ी खरीदारी पर भी अब पहले से कम टैक्स देना होगा। दूसरी ओर, सरकार ने लक्ज़री कारों, तंबाकू उत्पादों और बड़े इंजनों वाली गाड़ियों को 40% जीएसटी स्लैब में डालकर साफ संदेश दिया है कि इन वस्तुओं पर अब भारी टैक्स लगेगा।

नई दरों के बाद सबसे बड़ा असर आम घरों पर पड़ेगा। अब टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। एयर कंडीशनर, टीवी, छोटे कार और मोटरसाइकिल पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। जीएसटी काउंसिल के ये नए स्लैब 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। त्योहारों के सीजन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि खपत बढ़ेगी और बाजार में नई रौनक लौटेगी।

यहां देखें जीएसटी की 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरें

खाने-पीने और रोजमर्रा की जरुरी चीजें सस्ते

वस्तु / सेवा पुरानी GST दर नई GST दर
दूध, रोटी, पराठा, पनीर, छेना, दही 0% / 5% 0%
पैकेज्ड फूड (बिस्कुट, नाश्ता) 12% 5%
जीवन रक्षक दवाएँ, दुर्लभ रोग की दवाएँ 5% / 12% 0%
किताबें व स्टेशनरी 12% 5%


साबुन, कपड़े और जूते सस्ते

वस्तु / सेवा पुरानी GST दर नई GST दर
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट 18% 5%
जीवन व स्वास्थ्य बीमा 18% 0%
रेस्तरां सेवाएँ 12% / 18% 5%
कपड़े (₹1,000 तक) 5% 5%
कपड़े (₹1,000 से ऊपर) 12% 18%
जूते (₹500 तक) 5% 5%
जूते (₹500 से ऊपर) 18% 18%


टीवी, एसी होंगे सस्ते

वस्तु / सेवा पुरानी GST दर नई GST दर
टीवी (32 इंच तक), फ्रिज, वॉशिंग मशीन 28% 18%
एयर कंडीशनर 28% 18%
छोटे कार, मोटरसाइकिल, ऑटो पार्ट्स 28% 18%


लग्जरी आइटम और तंबाकू होंगे महंगे

वस्तु / सेवा पुरानी GST दर नई GST दर
बड़ी कारें (लक्ज़री), SUV 28% 40%
350cc से ऊपर मोटरसाइकिल 28% 40%
तंबाकू व उससे बने उत्पाद 28% 40%
शराब व कार्बोनेटेड पेय 28% 40%

 

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