तुरंत अरेस्ट करो… एक्टर दर्शन को लगा झटका, जानिए क्या है चर्चित रेणुकास्वामी हत्याकांड?

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चर्चित रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड एक्टर दर्शन (Darshan) की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कन्नड एक्टर दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है और इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। 33 साल रेणुकास्वामी का कथित रूप से अपहरण, पीट-पीट कर हत्या और नुकसान पहुँचाने का आरोप अभिनेता और उनके कुछ फैंस पर था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति जे.बी. पार्दिवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने हाई कोर्ट के पिछले आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा “हाई कोर्ट का आदेश केवल शक्तियों का यांत्रिक प्रयोग लगता है। जमानत मिलने से ट्रायल पर असर पड़ेगा और गवाह प्रभावित हो सकते हैं।” न्यायमूर्ति पार्दिवाला ने भी कहा “यह निर्णय साफ संदेश देता है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के ऊपर नहीं है।”

क्या है रेणुका स्वामी मर्डर केस?
एक्टर दर्शन पर एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 33 साल के रेणुकास्वामी नामक फैन का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर पवित्रा को अश्लील संदेश भेजे थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि पीड़ित को जून 2024 में तीन दिनों तक बंगलूरू के एक शेड में रखा गया। वहां उसे प्रताड़ित किया गया और उसका शव एक नाले से बरामद किया गया।

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कौन था रेणुकास्वामी?
रेणुकास्वामी चित्रदुर्ग के निवासी थे, जिनका पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने के बाद कन्नड़ अभिनेता दर्शन के साथ काम करने वाले लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई था। बताया जाता है कि रेणुकास्वामी एक आदतन अपराधी था जो कई महिलाओं को अश्लील संदेश भेजता था। बाद में उसका मर्डर हुआ तो कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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VIP ट्रीटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की न्यायिक विफलता को “विपरीत” करार दिया और चेतावनी दी कि किसी भी आरोपी को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। इससे पहले दर्शन को बेंगलुरु जेल में विशेष सुविधा मिलते हुए देखा गया था, जिसमें वह कुर्सी पर आराम करते हुए कॉफी पीते और सिगरेट फूँकते दिखे। न्यायमूर्ति पार्दिवाला ने कहा “अगर हमें पता चला कि आरोपी को पांच सितारा सुविधा दी जा रही है, तो सुपरिंटेंडेंट और सभी संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा।”

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पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
रेणुकास्वामी के पिता कशनाथ शिवनागौडारु ने कहा, “जब उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, तो हम तनाव में थे। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और आज जमानत रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता।” पीड़िता की पत्नी ने भी कहा, “जो गलत करता है उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।”

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