न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज, एएसआई शिवनारायण को सौंपी गई जांच
हनुमानगढ़। टिब्बी कस्बे में किराए की दुकान का ताला तोड़कर सामान और दस्तावेज चोरी करने के आरोप में न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी प्रमोद कुमार पुत्र आत्माराम, निवासी वार्ड नं. 07, 15 केएसडी धिगंतानिया हाल टिब्बी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी की अदालत में धारा 175 (3) बीएनएसएस के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना टिब्बी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
परिवादी के अनुसार उसने 30 अगस्त 2025 को सलेमगढ़ निवासी सुखराज सिंह से टिब्बी मेन बाजार में स्थित 30 गुणा 75 फुट क्षेत्रफल की दुकान व पीछे खाली नोहरे को एक वर्ष के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया था। किरायानामा लिखित रूप से तैयार किया गया और उसने वहां कबाड़ का व्यवसाय शुरू कर दिया। आरोप है कि करीब एक माह बाद दुकान बंद होने के दौरान गौरीशंकर नामक व्यक्ति अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और कब्जे का प्रयास किया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने थाने में प्रार्थना पत्र दिए।
प्रकरण में स्थिति विवादित होने के कारण पुलिस ने 14 अक्टूबर 2025 को मामला एसडीएम टिब्बी को प्रस्तुत किया, जिस पर 17 अक्टूबर 2025 को संबंधित स्थल को कुर्क करने के आदेश जारी हुए। परिवादी का कहना है कि दुकान में उसका कबाड़ का सामान, हिसाब की डायरियां और अन्य दस्तावेज रखे हुए थे।
आरोप है कि 23 अक्टूबर 2025 को इन्द्रजीत, गौरीशंकर और संदीप ने आपसी षड्यंत्र कर ताले तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और तांबे की तार सहित अन्य स्क्रैप व दस्तावेज चोरी कर ले गए। परिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि इस संबंध में दर्ज एफआईआर संख्या 470/25 में भी 23 अक्टूबर को दुकान खोलने का उल्लेख है, जबकि उससे पहले स्थल कुर्क किया जा चुका था।
परिवादी ने थाने और जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। इसके बाद न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 303(2), 333 व 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
थाना प्रभारी के अनुसार मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक शिवनारायण को सौंपी गई है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर तथ्य सामने लाए जाएंगे और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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