दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI केस में आरोपमुक्त कर दिया है। इस मामले में शामिल कुल 23 लोगों को भी अदालत ने राहत देते हुए बरी कर दिया।
शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके। ऐसे में आरोप टिक नहीं पाए। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान वह भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से उन पर शराब घोटाले के आरोप लगाए जा रहे थे और लगातार उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब अदालत के फैसले ने साफ कर दिया है कि वे निर्दोष हैं। केजरीवाल ने कहा कि वह हमेशा कहते आए हैं कि अंत में सच की जीत होती है। उन्होंने इसे “सत्य की जीत” करार दिया और कहा कि उन्हें ईश्वर पर भरोसा था।

मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री तक को जेल में डाला गया और लगातार मीडिया में उन्हें भ्रष्ट बताया गया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जीवनभर ईमानदारी से काम किया है और वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
ये भी पढ़ें: Air Ticket कैंसिलेशन के नियम बदले, अब बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल-रिफंड, जानें यहां सबकुछ
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि देश में कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के बजाय सकारात्मक कार्यों के जरिए जनता का विश्वास जीतना बेहतर होगा। अपनी बात रखते-रखते वह भावुक हो गए और उनकी आवाज भर्रा गई।
क्या था पूरा मामला
पिछले साल दिल्ली शराब नीति को लेकर CAG (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थीं, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही AAP लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। ED ने उन्हें 21 मार्च, 2024 को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को CBI ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।




































