– जमाबंदी के अनुसार खाद देने की मांग, आदेश नहीं बदले तो आंदोलन की चेतावनी
हनुमानगढ़। जिले में कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश से किसानों और आदान विक्रेताओं में भारी नाराजगी है। विभाग ने 29 सितंबर को आदेश जारी कर एक आधार कार्ड पर एक बार में केवल 5-5 यूरिया या डीएपी बैग देने की सीमा तय की है। इस आदेश के विरोध में बीकेयू व पेस्टिसाइड एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इसे वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन में बीकेयू जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका व पेस्टीसाइड एसोसिएशन से बालकृष्ण गोल्याण ने बताया कि विभाग द्वारा “अग्रिम भंडारण रोकने” के तर्क के आधार पर जारी यह आदेश सरासर अव्यवहारिक है। किसान संगठनों ने बताया कि कई किसानों के पास 25 से 50 बीघा या उससे अधिक कृषि भूमि है। ऐसे में केवल 5 बैग खाद से काम चलाना असंभव है। उन्हें बार-बार 15 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर खाद लेने आना पड़ेगा, जिससे डीजल और किराए का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। साथ ही सीजन के व्यस्त समय में समय की बर्बादी भी होगी।
किसान नेता रायसाहब मल्लड़खेड़ा ने बताया कि फसलों की बुआई का समय चल रहा है और समय पर पर्याप्त खाद नहीं मिलने से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। आदेश से न केवल किसानों को परेशानी हो रही है बल्कि विक्रेताओं और किसानों के बीच अनावश्यक तकरार भी बढ़ रही है। कृषि विभाग किसान और विक्रेता के बीच की कड़ी है, ऐसे में इस प्रकार के निर्णय से दोनों पक्षों में असंतोष पैदा हो रहा है।
किसान संगठनो ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विभाग इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले और खाद वितरण की व्यवस्था को किसानों की जमीन की जमाबंदी व ठेकानामे के आधार पर तय करे। उन्होंने सुझाव दिया कि एक बार में किसानों को उनकी भूमि के अनुसार 50 से 60 प्रतिशत खाद उपलब्ध कराई जाए, ताकि सीजन में समय पर बुआई हो सके और किसी को परेशानी न हो।
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