सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (gurmeet ram rahim singh) को फिर से कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। इस बार उन्हें 21 दिन की फरलो मिली है। इस साल यह दूसरी बार होगा जब उन्हें जेल की सजा से राहत मिली है। जेल से बाहर रहने के दौरान बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा स्थित अपने डेरा आश्रम में रहेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राम रहीम को अस्थायी तौर पर ऐसे समय में रिहा किया गया है जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अस्थायी रिहाई के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका का निपटारा कर दिया है। बीते 9 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि अस्थायी रिहाई के लिए उनकी याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी ‘मनमानेपन या पक्षपात’ के निर्णय लिया जाना चाहिए।
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वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सिंह को मंगलवार सुबह 6.30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई हरियाणा में इस अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ ही समय पहले हुई है। गुरमीत राम रहीम ने जून में 21 दिनों की रिहाई के लिए अदालत का रुख किया था।
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आपको बता दें, इस साल फरवरी में उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से कहा था कि बिना उसकी अनुमति के राम रहीम को आगे पैरोल न दी जाए। यह 19 जनवरी को राम रहीम को दी गई 50 दिन की पैरोल के बाद कहा था।
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