हुई हत्या के मामले में बाबा रामपाल को उम्रकैद, जानिए क्या था मामला?

19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और चार महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था।

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नई दिल्ली: हिसार में 2014 में रामपाल से जुड़े बरवाला के सतलोक आश्रम में हत्‍या के केस नंबर 430 में मामले में हिसार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में एक महिला की मौत हुई थी। बता दें कि मंगलवार को 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में केस संख्या 429 में हिसार कोर्ट ने संत रामपाल सहित 15 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इस मामले में सभी दोषियों की सजा पर जिरह सोमवार को पूरी हो गई थी। 19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और चार महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था। जबकि, एक अन्य केस रामपाल और उसके अनुयायिकों के खिलाफ तब दर्ज हुआ जब आश्रम में 18 नवंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ था।

बीते दिनों कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामपाल (Sant Rampal) को दोषी करार दिया था। उस दिन रामपाल के ऊपर फैसले के मद्देजनर हरियाणा के हिसार शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने राम रहीम प्रकरण से सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये। हिसार के पंचकुला में राम रहीम पर कोर्ट के फैसले के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और काफी नुकसान हुआ था।

रामपाल के वकील एमएम नैन ने बताया कि केस में चले ट्रायल के दौरान पीड़ितों के पोस्टमार्ट करनेवालों डॉक्टरों समेत कुल 80 गवाहों के बयान लिए गए थे। रामपाल पर फैसले के चलते कानून व्यवस्था रखने को लेकर हिसार और उसके आसपास रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अर्धसैनिक बलों के साथ ही चार हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

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