सीवर हादसे में मृत कमलजीत सिंह के परिजनों को मिली 30 लाख रुपये की सहायता राशि

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– एडीएम उम्मेदीलाल मीना ने पिता व दादी को सौंपा चेक — सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया मुआवजा वितरण
हनुमानगढ़। शहर में हुए दर्दनाक सीवर हादसे में जान गंवाने वाले कमलजीत सिंह के परिजनों को शुक्रवार को 30 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। यह राशि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीवर कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मृतक परिवार को दी गई। नगर परिषद प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीना के कक्ष में आयोजित संक्षिप्त समारोह में मृतक के पिता और दादी को सहायता राशि का चेक सौंपा गया।
इस अवसर पर एडीएम उम्मेदीलाल मीना, नगर परिषद आयुक्त सुरेन्द्र यादव, पूर्व वार्ड पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, समाजसेवी हिमांशु महर्षि, सीवर कंपनी के प्रतिनिधि कुमुद शर्मा तथा नगर परिषद के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एडीएम मीना ने बताया कि यह राशि मृतक कमलजीत सिंह के परिवार को उनके साहस और जिम्मेदारी की मान्यता स्वरूप दी जा रही है, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी।
उन्होंने बताया कि कुछ सप्ताह पूर्व नगर परिषद क्षेत्र में सीवर लाइन में कार्य करते समय जहरीली गैस के कारण दो मजदूर बेहोश हो गए थे। इनमें से करण नामक मजदूर की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि दोनों मजदूरों को बचाने के लिए नीचे उतरे कमलजीत सिंह को भी गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था। लम्बे समय तक उपचार के बाद उन्होंने जयपुर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
एडीएम मीना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत सीवर दुर्घटनाओं में मृत मजदूरों के परिजनों को 30 लाख रुपये की सहायता राशि दी जानी आवश्यक है। इसी क्रम में पूर्व में मृतक करण के परिजनों को भी 30 लाख रुपये की राशि का चेक सौंपा जा चुका है। अब शुक्रवार को मृतक कमलजीत सिंह के परिजनों को भी यह मुआवजा राशि प्रदान की गई है।

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