Home भारत लोकप्रिय Triple Talaq Bill Pass: जानिए तीन तलाक बिल में क्या-क्या हैं प्रावधान?

Triple Talaq Bill Pass: जानिए तीन तलाक बिल में क्या-क्या हैं प्रावधान?

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नई दिल्ली: एक लंबी बहस के बाद तीन तलाक बिल  राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। इससे पहले विपक्ष की बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी सदन में गिर गई। वोटिंग के दौरान बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में 84, जबकि विरोध में 100 वोट पड़े। राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होना मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है।

अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। आपको बता दें तीन तलाक बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थीं। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।

तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान:

  • तुरंत तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाना।
  • तुरंत तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
  • तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
  • यह संज्ञेय तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी।
  • मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
  • पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है।
  • पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है।
  • इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
  • पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है। इसके बारे में मजिस्ट्रेट तय करेगा।

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