हनुमानगढ़। एनपीए होने पर एयू बैंक के अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट अधिकारी तहसीलदार आकांक्षा गोदारा की उपस्थिति में सेक्टर 6 निवासी मोहन लाल का घर चीज कर दिया। एयू बैंक के अधिकारी मनोज भाकर के नेतृत्व में पुलिस जापते के साथ हुई उक्त कार्रवाई की गई। मनोज भाकर ने बताया कि बैंक आमजन की सुविधा के लिए लोन देता है और अगर आप उस लोन को समय अवधि के अंदर नहीं चुका पाते तो मजबूरन बैंक को प्रॉपर्टी जप्त करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि मोहनलाल द्वारा बैक से लोन लिया था परन्तु किश्त जमा न करवाने के कारण उनका खाता एनपीए हो गया, इस बारे में कई बार बैंक के कर्मचारियों ने इन्हें अवगत करवाया परंतु आज दिनांक तक इन्होंने एक भी किस्त जमा नहीं करवाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन एयू बैक के लीगन अधिकारी मनोज भाकर के नेतृत्व में बैक ग्राहक मोहनलाल का घर सीज कर दिया गया है अगर यह 1 माह के भीतर बैंक का कर उन्हें चुका देते हैं तो इन्हें इनका मकान सुपुर्द कर दिया जाएगा अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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