बिजनेस डेस्क: नए साल में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको जो एक्सक्लूसिव डील, कैशबैक और बंपर डिस्काउंट मिला करता था। अब वो नहीं मिलेगा। आपको बता दें सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियमों में कई बड़े और कड़े बदलाव किए हैं। हालांकि, नए नियमों से घरेलू कारोबारियों को फायदा होगा।
नए साल में बदलेगी ऑनलाइन शॉपिंग-
सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सप्लायर को खास रियायत नहीं दे सकता है। ऐसे में कैशबैक, एक्सक्लूसिव सेल या किसी पोर्टल पर एक ब्रैंड के लॉन्च, अमेज़न प्राइम और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जैसी डील्स या किसी तरह की खास सेवा देने में अब कंपनियों को परेशानी हो सकती है।
1 फरवरी 2019 से लागू होंगे नए नियम-
मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव 1 फरवरी, 2019 से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कस्टमर्स को भारी छूट दिये जाने के खिलाफ घरेलू कारोबारियों की आपत्तियों के मद्देनज़र ये फैसला लिया है। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का परिचालन करने वाली कंपनियों में शत-प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी की छूट दे रखी है पर नियम के अनुसार वे माल की इन्वेंट्री (खुद का स्टाक) बना कर उसकी बिक्री अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकतीं है।
सामान बेचने की लिमिट तय-
ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कोई एक वेंडर कितना सामान बेच सकता है, इसकी भी सीमा तय की गई है। इसके साथ मंत्रालय ने कहा कि ई कंपनियों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक RBI को देनी होगी। इसके साथ रिजर्व बैंक के पास एक प्रमाण पत्र जमा कराना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी पिछले वित्त वर्ष के दिशा निर्देशों का पालन ठीक ढंग से किया है।
इस पर लगी रोक-
मंत्रालय ने कहा, ऐसी कोई भी इकाई जिनके ऊपर ई-कॉमर्स कंपनी या उसके समूह की किसी कंपनी का नियंत्रण हो या उनके भंडार में ई-कामर्स कंपनी या उसके समूह की किसी कंपनी की हिस्सेदारी हो तो वह इकाई संबंधित ऑनलाइन मार्केट प्लेस (मंच) के जरिये अपने उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेगी।’ माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।
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