लव जिहाद केस: SC ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा, हादिया-शफीन को मिला इंसाफ

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नई दिल्ली: ‘केरल लव जिहाद’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हादिया की खुशियों के साफ इंसाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपने फैसले में कहा है कि हादिया और शफीन जहान पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे। इसके साथ ही हादिया अपने जीवन में जो करना चाहती है उसे पूरा अधिकार है। वह बालिक है अपने फैसले खुद ले सकती है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था। शफीन जहान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। कोर्ट ने कहा कि NIA मामले से निकले पहलुओं पर जांच जारी रख सकता है। केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी को रद्द नहीं करना चाहिए था। ये शादी वैध है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया को सपने पूरे करने की पूरी आजादी है।

केरल लव जिहाद मामले में सैफीन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी को भी अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है. ये मौलिक अधिकार हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं की वो हेवियस कार्पस की याचिका पर किसी शादी को रद्द कर दे। अगर दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते है तो कोई तीसरा पक्ष इसमें दखल नहीं दे सकता।

शादी के मामले में जब तक कपल में से किसी ने शिकायत दर्ज न कराई हो तो जांच नही की जा सकती। इस मामले में कपल में से न ही किसी ने शिकायत दर्ज कराई और न ही FIR दर्ज कराई है। हदिया ने जो हलफनामा दाखिल किया है उससे ये साफ होता है कि उसका अब अपने पिता पर भरोसा नहीं है।

बता दें कि पिछले साल हादिया ने मुस्लिम धर्म अपनाकर शफी जहां नाम के शख्स से निकाह कर लिया था, जिसके बाद लड़की के पिता अशोकन केएम ने इस मामले को लेकर कोर्ट में गुहार लगाई थी। केरल हाईकोर्ट ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला मानते हुए शादी को रद्द कर दिया था। हादिया के पति शफी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी थी। सुनाते हुए कहा कि हादिया किसी की कस्टडी में नहीं रह सकती है।

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