बिहार वोटर वेरिफिकेशन, 12 जिंदा लोगों को मृतक बताया, SC बोला-तैयार रहें, सवाल करेंगे?

बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई

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सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR (वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन) (Special Intensive Revision Supreme Court) पर सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृत दिखाया गया है। इसी महीने एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 65 लाख लोगों को शामिल नहीं किए जाने का मुद्दा कोर्ट में उठाया गया। 

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को फिर से इस मामले में सुनवाई की कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृत बताया गया है, जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील रावेश द्विवेदी ने कहा, इतनी विस्तृत प्रक्रिया में छोटी गलतियां संभव हैं। अंतिम लिस्ट में सुधार हो जाएगा।

कपिल सिब्बल ने क्या कहा?
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 के बाद जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन यहां प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 12 लोगों को मृत दिखा दिया गया, जबकि वे जिंदा हैं। BLO ने कोई काम नहीं किया। सीनियर एडवोकेट गोपाल एस. ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं, यह सामूहिक बहिष्करण है।

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या कहा?
वहीं, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह सिर्फ ड्राफ्ट रोल है। इतने बड़े अभ्यास में छोटी-मोटी गलती हो सकती है, लेकिन यह कहना कि मृत जीवित हैं, सही नहीं। इस पर बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह तथ्यों और आंकड़ों के साथ ‘‘तैयार’’ रहे क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले की मतदाताओं की संख्या, पहले के मृतकों की संख्या और अब की संख्या तथा अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल उठेंगे।

अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे- सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे हैं, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, कुछ मर गए हैं।

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इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ADR से कहा था- ‘अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे।’ साथ ही चुनाव आयोग से पूछा था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने कहा था, ‘राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़े पैमाने पर बना है, फर्जी होने की संभावना अधिक है।’ SC ने कहा था- अगर बात फर्जीवाड़े की है तो धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी नकल नहीं हो सके। ऐसे में 11 दस्तावेजों के आपके सूचीबद्ध करने का क्या आधार है?

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विपक्ष क्या आरोप लगा रहा?
चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को बिहार SIR के पहले चरण के आंकड़े जारी किया था। इसमें बताया गया कि बिहार में 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इनमें से 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि करीब 7 लाख लोगों के नाम एक से अधिक जगह पाए गए। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा रहा है जबकि बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में हार के डर से विपक्ष ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है।

विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की।

क्या है पूरा मामला?
बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई, जो या तो मृत हो गए है या फिर स्थानांतरित हो गए हैं या फिर जिसके एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं।

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