उपहार सिनेमा हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई

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दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गोपाल अंसल को कारावास की शेष सजा पूरी करने के लिए चार सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है। इस मामले में गोपाल अंसल चार महीने की सजा पहले काट चुके हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील अंसल की सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2/1 के बहुमत से फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आर्दश कुमार गोयल इस पीठ के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार कांड पीड़ित संघ (एवीयूटी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो की पुनर्विचार याचिका को आंशिक रूप से मंजूरी देते हुए कहा कि गोपाल अंसल के भाई सुशील अंसल पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं। गोपाल अंसल भी इस मामले में चार महीने की कैद काट चुके हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद इस अग्निकांड में अपने दो बच्चों को खो चुकी याचिकाकर्ता नीलम कृष्णमूर्ति ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा ‘यह बेहद निराशाजनक है, मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सबसे बड़ी गलती की। मेरा न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। हमारी कोशिशें व्यर्थ गयीं। अमीरों और ताकतवर लोगों को कुछ विशेष शक्तियां मिली हुई हैं।’

आपको बता दें कि नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गोपाल और सुशील अंसल को तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उम्र के आधार पर कहा था कि जुर्माना ना देने की सूरत में 2 साल जेल की सजा दी जाएगी। इस फैसले के बाद उपहार हादासा पीड़ित असोसिएशन की प्रमुख नीलम कृष्णामूर्ति और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी।

सुशील अंसल पांच महीने जबकि गोपाल अंसल चार महीने की सजा काट चुके हैं। इससे पहले दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए जिसकी वजह से मामले को तीन जजों की बेंच में भेजा गया था। गौरतलब है कि हिन्दी फिल्म ‘बार्डर’ के प्रदर्शन के दौरान हुए इस अग्निकांड में 59 दर्शकों की मृत्यु हो गई थी और भगदड़ में 103 लोग जख्मी हुए थे।