RTI से मांगी गई रोहित वेमुला की मौत की जांच रिपोर्ट, HRD ने किया इनकार

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दिल्ली: रोहित वेमुला मामले में न्यूज ऐंजसी पीटीआई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आरटीआई के तहत एक आवेदन भेजकर मामले की सूचना मांगी थी जिसके जवाब में मंत्रालय ने लिखा है, “फाइल अभी जमा होने की प्रक्रिया में है। इसलिए रिपोर्ट की कॉपी इस समय उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।” आमतौर पर एक सरकारी विभाग से आरटीआई अधिनियम के तहत प्रावधानों के तहत सूचना की उम्मीद की जाती है लेकिन यहां मंत्रालय ने मना कर दिया।

गौरतलब है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला अपनी आत्महत्या के लिए खुद जिम्मेदार थे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके रूपनवाल ने अपनी 41 पन्नों की रिपोर्ट में कहा है कि रोहित वेमुला को यूनिवर्सिटी हॉस्टल से निकाला जाना “सबसे तार्किक” फैसला था जो यूनिवर्सिटी ले सकती थी। रूपनवाल के अनुसार 26 वर्षीय रोहित ने निजी हताशा के कारण आत्महत्या की, न कि भेदभाव किए जाने के चलते। रूपनवाल की रिपोर्ट के अनुसार रोहित की मां ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए खुद को दलित बताया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने केवल अपना दायित्व निभाया और हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को आत्महत्या की थी। 28 जनवरी 2016 को मानव संसाधन मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। रोहित की आत्महत्या के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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