सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज, बीजेपी ने ली चुटकी

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर आदेश देते हुए कहा कि हम बेल खारिज करते हैं। एजेंसी ने 6 से 8 महीने में ट्रायल के निपटारे की बात कही है।

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सोमवार (30 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानूनी सवालों का जवाब सीमित तरीके से दिया गया है। विश्लेषण में सामने आया है कि मामले में कुछ ऐसे पहलू हैं, जो संदिग्ध हैं। कोर्ट ने कहा कि 336 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल साबित हुई है।

साथ ही अदालत ने सिसोदिया के खिलाफ चल रहे मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर खत्म करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के अंदर फिर से जमानत याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था।

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सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर आदेश देते हुए कहा कि हम बेल खारिज करते हैं। एजेंसी ने 6 से 8 महीने में ट्रायल के निपटारे की बात कही है। इसके साथ ही कोर्ट ने माना कि 338 करोड़ रुपए के ट्रांसफर के सबूत एजेंसी ने दिए हैं, जिसके बाद सिसोदिया को जमानत नहीं मिली।

वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद चुटकी लेते हुए कहा कि ”मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है। ये लोग शराब घोटाले और तरह-तरह के घोटाले में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें जमानत नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी गिरफ्तारियां होगी। अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाने वाले हैं।”

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