एफआईआर 462/2026 में पूर्व आईओ गुरदेव सिंह के निलंबन की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन

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हनुमानगढ़। एफआईआर संख्या 462/2026 थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की निष्पक्ष जांच करवाने तथा तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी उपनिरीक्षक गुरदेव सिंह की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निलंबन की मांग को लेकर अधिवक्ता जोधा सिंह ने बार संघ के अधिवक्ताओं के साथ मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रकरण की जांच स्थानीय प्रभाव एवं पूर्वाग्रह से मुक्त किसी वरिष्ठ एवं स्वतंत्र पुलिस अधिकारी से करवाने की मांग की गई।
ज्ञापन में अधिवक्ता जोधा सिंह ने बताया कि वह हनुमानगढ़ न्यायालय परिसर में नियमित रूप से विधि व्यवसाय करते हैं तथा हेमसिंह उनके पास मुंशी के रूप में कार्य करता है। उनके अनुसार थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में 4 जुलाई 2026 को दर्ज एफआईआर में हेमसिंह को आरोपी बनाया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि एफआईआर में अधिवक्ता जोधा सिंह को प्रत्यक्ष आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके मुंशी के साथ व्यावसायिक संबंध का उल्लेख होने से उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा और छवि प्रभावित होने की आशंका है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी उपनिरीक्षक गुरदेव सिंह द्वारा मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई तथा शिकायतकर्ता रोहित सिंह खींची के साथ कथित मिलीभगत कर प्रार्थी को झूठे तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया। अधिवक्ताओं ने मांग की कि इस आरोप की भी स्वतंत्र जांच करवाई जाए। ज्ञापन के अनुसार उपनिरीक्षक गुरदेव सिंह वर्तमान में गोलूवाला कैचियां में कार्यरत हैं।

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