गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद-सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों (gujarat riots Case) से जुड़े सभी केस बंद करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है।

गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट  ने तीस्ता सीतलवाड (Teesta Setalvad) की संरक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसलिए ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो चुकी हैं। तीस्ता के वकील को कहा कि वो उनसे निर्देश लेकर समुचित कार्रवाई कर सकती हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जाकिया जाफरी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी। ​​​​​सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है।

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