HSRP और PUCC को लेकर सख्ती, नहीं माने तो 5000 तक का चालान!

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उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए बड़े बदलावों की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार 16 अप्रैल 2026 से प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। अब बिना जरूरी दस्तावेज और नंबर प्लेट के वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है।

HSRP नंबर प्लेट अब अनिवार्य
नए नियमों के तहत सभी वाहनों के लिए HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाना जरूरी कर दिया गया है। अगर किसी वाहन में HSRP नंबर प्लेट नहीं होगी, तो उसका PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) भी नहीं बन पाएगा। यानी एक नियम की कमी सीधे दूसरे पर भी असर डालेगी।

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PUCC और HSRP नहीं तो भारी जुर्माना
सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि वाहन में HSRP नंबर प्लेट और PUCC दोनों नहीं हैं, तो चालान काटा जाएगा। बिना HSRP प्लेट के वाहन पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और वाहन पहचान को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

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HSRP के लिए ऐसे करें आवेदन
वाहन मालिकों को HSRP नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए  www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाना होगा। वाहन की जानकारी भरनी होगी। अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनना होगा। तय समय पर जाकर नंबर प्लेट लगवानी होगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि लोग आसानी से नियमों का पालन कर सकें।

पुराने बंद हो चुके कंपनियों के वाहनों को राहत
सरकार ने उन वाहन मालिकों को राहत दी है, जिनकी गाड़ियां ऐसी कंपनियों की हैं जो अब बंद हो चुकी हैं। जैसे Hindustan Motors, Premier Automobiles, Sipani Automobiles, Standard Motors और Chinkara Motors। इन कंपनियों के मॉडल, Ambassador, Contessa, Padmini जैसे वाहनों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते HSRP नंबर प्लेट लगवाएं और PUCC बनवाएं। नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

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