आधा देकर 31 मार्च तक कालाधन सफेद कर सकेंगे

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दिल्ली: जहां देश को अच्छे दिन का इंतजार है वहीं सरकार ने कालेधन को सफेद करने का एक और मौका दिया है। शनिवार से 31 मार्च तक यानी साढ़े तीन माह के दौरान कालेधन की आधी रकम देकर अघोषित आय घोषित कर सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसके नियम तय कर दिए।

सरकार ने इसके अलावा लोगों से यह आग्रह भी किया है कि वे काले धन से जुड़ी कोई भी सूचना सरकार को ई-मेल के ज़रिये भेज सकते हैं. हंसमुख अधिया ने बताया, “हमने काले धन की जानकारी सीधे भेजने के लिए खास ईमेल एड्रेस बनाया है, जो है [email protected]

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि नई आयकर घोषणा योजना 17 दिसंबर से शुरू होगी। घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। योजना के तहत उसे कुल घोषित रकम का 50 फीसदी हिस्सा जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही 25 फीसदी रकम चार साल के लिए लॉक कर दी जाएगी।

विशेष कानून से छूट नहीं
अधिया ने कर कानून संशोधन की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि घोषणा करने वाले व्यक्ति को पीएमएलए, तस्करी, बेनामी संपत्ति और फॉरेन एक्सचेंज समेत अन्य आपराधिक कानून से छूट नहीं मिलेगी। संबंधित व्यक्ति को सिर्फ कालेधन कानून से ही निजात मिलेगी।

इस योजना से कालाधन जमा करने वालों को राहत देने के सवाल पर राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि यह महज सुधार का मौका है। किसी प्रकार की राहत नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर इसमें 50 फीसदी जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही 25 प्रतिशत रकम को चार साल के लिए लॉक किया जा रहा है।

कम जमा पर भी नजर
राजस्व सचिव ने कहा कि आयकर विभाग की नजर ढ़ाई लाख से कम जमा पर भी है। हरेक बैंक खाते के बारे में लगातार विभाग को बैंकों से सूचना मिल रही है और वित्तीय खुफिया विभाग संदिग्ध मामलों में अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहा है।

याद रहे कि गुरुवार कोआरबीआई ने भी कहा था कि जिन खातों में ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का पालन नहीं किया गया है और उनमें यदि 8 नवंबर के बाद 2 लाख रुपये जमा किए गए हैं तो उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। ऐसे खातों से नगदी नहीं निकाली जा सकेगी और ना ही धन स्थानांतरण किया जा सकेगा।

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