अगर आप अक्सर ट्रेन टिकट बुक करके बाद में कैंसिल कर देते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। Indian Railways ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों (Train Ticket Cancellation) में बड़ा बदलाव किया है, जो सीधे यात्रियों की जेब पर असर डाल सकता है।
अब कन्फर्म टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाला रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप टिकट कितनी जल्दी रद्द करते हैं। यानी जितनी देर से कैंसिलेशन, उतनी ज्यादा कटौती।
कब कितना कटेगा पैसा?
रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, समय के आधार पर रिफंड का स्ट्रक्चर तय किया गया है:
- 72 घंटे पहले कैंसिलेशन: अगर आप ट्रेन के निर्धारित समय से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो सिर्फ न्यूनतम चार्ज काटा जाएगा। यह सबसे कम नुकसान वाला विकल्प है।
- 72 से 24 घंटे के बीच: इस समय अवधि में टिकट कैंसिल करने पर किराए का करीब 25% तक काटा जा सकता है।
- 24 से 8 घंटे के अंदर: अगर आप आखिरी समय के करीब टिकट रद्द करते हैं, तो कटौती बढ़कर लगभग 50% तक पहुंच जाती है।
- 8 घंटे से कम समय या ट्रेन मिस: सबसे सख्त नियम यहां लागू होता है। अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम समय बचा हो या आप ट्रेन मिस कर देते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
ये भी पढ़ें: हर दिन क्यों खत्म हो जाता है आपका इंटरनेट डेटा? राघव चड्ढा ने उठाया बड़ा सवाल, देखें VIDEO

TDR के जरिए मिल सकती है राहत
कुछ खास परिस्थितियों में यात्री TDR (Ticket Deposit Receipt) के जरिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए रेलवे के तय नियम और शर्तें लागू होंगी।
यात्रियों के लिए क्या मतलब है?
रेलवे के इस नए फैसले से साफ है कि अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से तय करनी होगी। बार-बार टिकट कैंसिल करने की आदत अब महंगी साबित हो सकती है।
चैनल को सब्सक्राइब करें
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।



































