लागू हुआ रेप पर सबसे सख्त कानून, निर्भया की मां ने उठाए इस ऐतिहासिक फैसले पर सवाल

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नई दिल्ली: रेप पर सबसे सख्त कानून आज से लागू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो एक्ट) में बदलाव लाने वाले अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए हैं। इस नए अध्यादेश के अनुसार, 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी।

जबकि, 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने वाले को दी जानेवाली सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। इसके अलावा घटना की पूरी रूपरेखा समझने के बाद दोषी को उम्रकैद भी हो सकती है।

10 महीने में खत्म करना होगा केस
नए कानून के मुताबिक, नाबालिगों से रेप के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाएगी। फॉरेंसिक जांच के जरिए सबूतों को जुटाने की व्यवस्था को और मजबूत करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इतना ही नहीं दो महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। अगर अपील दायर होती है तो 6 महीने में निपटारा करना होगा। नाबालिग के साथ बलात्कार के केस को कुल 10 महीने में खत्म करना होगा।

निर्भया की मां ने उठाया सवाल-
दिसंबर 2012 में गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई निर्भया की मां आशा देवी ने पोक्सो एक्ट में बदलाव को एक अच्छा कदम बताया है। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि रेप का शिकार बनने वाली बड़ी लड़कियों को लेकर क्या होगा। उन्होंने कहा कि रेप से ज्यादा घिनौना अपराध और कोई नहीं। ऐसे में सभी बलात्कारियों को फांसी देनी चाहिए

बताते चले उन्नाव और कठुआ रेप की घटनाओं को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल बना हुआ है। वहीं विदेश से भी पीएम मोदी की चुप्पी पर लोगों ने सवाल उठाए। समाज के हर वर्ग से बलात्कारियों को कठोर सजा देने की उठती मांग को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉक्सो कानून में संशोधन का अध्यादेश लाने का फैसला किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पोक्सो एक्ट में बदलाव का स्वागत करते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा लिया गया यह एतिहासिक कदम है। ऐसा घिनौने अपराध करने वालों को सजा देने के लिए इस कानून की जरूरत थी।

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