माखनलाल के पूर्व कुलपति कुठियाला भगोड़ा घोषित, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

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भारत के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थानों में शामिल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपने पूर्व कुलपति बृज किशोर कुठियाला के घोटालों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। अब खबर है कि भोपाल कोर्ट ने कुठियाला को भगोड़ा घोषित कर दिया है, वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कुलपति कुठियाला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं जिसके तहत कोर्ट में ये मामला चल रहा है।भोपाल कोर्ट के नोटिस मुताबिक लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे पूर्व वीसी अगर सरेंडर नहीं करते तो उनके ख़िलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नोटिस में लिखा है, ‘अभियुक्त फरार हो चुका है और गिरफ्तारी के काफी प्रयासों के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका।’

क्या है मामला-
साल 2010 से 2018 के बीच कुठियाला ने कुलपति के पद पर रहते हुए कई नियुक्तियां यूजीसी के मानकों का अवहेलना कर की गईं। इसके साथ ही कुठियाला ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से विश्वविद्यालय की राशि को अपने और अपने परिवार पर ख़र्च किया। ये ही नहीं विश्वविद्यालय की राशि को संघ और राज्यसभा सांसद को देने की बात सामने आयी है।

कैसे हुआ घोटाला उजागर-
ये आरोप उस समिति की जांच के बाद सामने आए जिसे वर्तमान मध्यप्रदेश कमलनाथ सरकार ने गठित किया है। इस समिति ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपनी रिपोर्ट सात मार्च को सौंप दी थी। कमलनाथ सरकार ने कुलपति तिवारी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने को कहा था। उन्हें इकनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) से इसकी जांच कराने को कहा गया जिसके बाद उन्होंने इसे ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया। मामला जारी है जिसमें भोपाल कोर्ट के नोटिस के मुताबिक कुलपति फरार हैं।

20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज-
विश्वविद्यालय में पिछले सालों के दौरान हुईं नियुक्तियों और अन्य प्रशासनिक फैसलों से जुड़े मामले में की गई शिकायत पर आर्थिक अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पूर्व कुलपति ब्रजकिशोर कुठियाला सहित 20 लोगों के खिलाफ 14.04.2019 को एक मामला दर्ज किया था। विश्वविद्यालय की शिकायत के परीक्षण के बाद ईओडब्ल्यू ने कुठियाला सहित 20 लोगों और अन्य को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए धारा आपराधिक उल्लंघन (409), धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करना (420), आपराधिक षडयंत्र (120बी) के तहत केस दर्ज किया गया था।

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