मुख्य बाजार व रिहायशी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक की मांग

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-दुकानदारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, लालाजी-बालाजी मार्केट से पटाखा विक्रेताओं को हटाने की उठाई आवाज
हनुमानगढ़ । मुख्य बाजार स्थित लालाजी-बालाजी मार्केट में सीमित एवं रिहायशी क्षेत्र के बीच पटाखों की थोक व खुदरा बिक्री को लेकर बाजार के दुकानदारों ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम हनुमानगढ़ को प्रार्थना पत्र सौंपकर नियमों के विपरीत संचालित हो रही पटाखा बिक्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा बाजार एवं रिहायशी क्षेत्र से पटाखा दुकानों को हटाने की मांग की है।
प्रार्थना पत्र में दुकानदारों ने कहा कि पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने Explosives Act, 1884 तथा Explosives Rules, 2008 का हवाला देते हुए कहा कि पटाखों के लाइसेंस प्राप्त गोदाम अथवा स्टोर के लिए निर्धारित सुरक्षा दूरी एवं अन्य नियमों का पालन जरूरी है। प्रार्थना पत्र में विशेष रूप से Explosives Rules की Schedule VII में निर्धारित सुरक्षा दूरियों का उल्लेख किया गया है।
दुकानदारों का कहना है कि पटाखों की मात्रा के अनुसार सुरक्षा दूरी निर्धारित होती है तथा रिहायशी मकान, सार्वजनिक भवन, दुकान एवं बाजार, स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों से भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप दूरी बनाए रखना आवश्यक है। उनका आरोप है कि लालाजी-बालाजी मार्केट में पटाखों की बिक्री सीमित स्थान एवं रिहायशी क्षेत्र के बीच की जा रही है, जिससे किसी भी आकस्मिक आगजनी या विस्फोट की स्थिति में जनहानि का खतरा बना हुआ है।

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