बिना KYC वाले FASTags 31 जनवरी के बाद बंद होंगे, NHAI ने दिए कड़े निर्देश, जानें अब क्या करें?

फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है।

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अगर आपने अपनी कार के फास्टैग (FASTags) को बैंक से KYC अपडेट नहीं कराया है तो 31 जनवरी तक करा लें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने आज (15 जनवरी) एक नोटिफिकेशन जारी किया है। NHAI ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे।

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अगर आपने 31 जनवरी तक KYC अपडेट नहीं कराया तो बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। NHAI ने अपने बयान में कहा कि फास्टैग यूजर्स को ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे।

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क्या होता है फास्टैग?
फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बार-कोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपनेआप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ता है। टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

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