– 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन व जनआंदोलन की घोषणा
हनुमानगढ़। ग्राम पक्का सारना, चक 25 एल.एल.डब्ल्यू. स्थित अनुसूचित जाति खातेदारी संयुक्त भूमि पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों एवं संदिग्ध न्यायालयीन कार्यवाही को लेकर खातेदारों ने जिला प्रशासन के समक्ष अंतिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्याय की मांग उठाई है। प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, अनुसूचित जाति आयोग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।
प्रार्थी अमीचंद पुत्र पन्ना उर्फ पन्नाराम, चेतराम पुत्र पन्ना उर्फ पन्नाराम एवं अन्य खातेदारों की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पक्का सारना स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है। साथ ही अनुसूचित जाति खातेदारों एवं उनके वैधानिक वारिसों के अधिकारों का हनन किया गया है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति खातेदारों के नाम दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183-बी एवं धारा 42 के अंतर्गत मामला विचाराधीन है।
प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वास्तविक जाति एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति छुपाकर न्यायालय से डिग्री प्राप्त की गई। साथ ही आवश्यक पक्षकारों एवं वैधानिक वारिसों को न्यायालयीन प्रकरण में शामिल नहीं किया गया। इससे संपूर्ण प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पटवारी रिपोर्ट में वर्ष 1963 के कथित विक्रय लेख को संदिग्ध बताया गया है तथा उपलब्ध शपथ गवाही एवं वर्तमान कब्जे में गंभीर विरोधाभास सामने आए हैं।
प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि कब्जाधारी पक्ष द्वारा खेत में आने-जाने से रोकने, धमकी देने एवं सामाजिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। वर्तमान में विवादित भूमि पर गेहूं की फसल की कटाई किए जाने से वास्तविक खातेदारों को आर्थिक नुकसान पहुंचने की बात भी कही गई है।
प्रार्थना पत्र में प्रशासन से मांग की गई है कि अवैध कब्जाधारियों को तत्काल बेदखल कर वास्तविक खातेदारों को कब्जा दिलाया जाए, विरासत इंतकाल दर्ज किया जाए तथा एससी/एसटी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रार्थियों एवं उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।




































