इमरान को चुनाव से 8 दिन पहले हुई 14 साल की जेल, पढ़ें क्या है तोशाखाना केस

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

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Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से 8 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दूसरी बार सजा सुनाई गई है। खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को चुनाव तोशाखाना रेफरेंस मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

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पिछले महीने ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से जुड़ा एक केस दर्ज कराया था। इसमें दोनों आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से तोहफे के तौर पर मिला नैकलेस विकवा दिया। इस पर सुनवाई करते हुए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बुधवार को दोनों को सजा सुनाई।

पाकिस्तान की पत्रकार आलिया शाह के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वालों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन्हें तोशाखाना में जमा कराना होता है। अगर तोहफा 10 हजार पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है।

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प्रधानमंत्री रहते हुए खान को सऊदी क्राउन प्रिंस से एक डायमंड नेकलेस तोहफे में मिल था। इसकी कीमत 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है और इसे लाहौर के एक मशहूर ज्वेलर को बेचा गया था। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक मंत्री जुल्फी बुखारी के जरिए इस हार को बिकवा दिया था।

इस फैसले के बाद क्या होगा राजनीतिक सफर
इसके बाद खान 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकते हैं। फैसले के तहत दोनों पर 23.37 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है।

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क्या है तोशाखाना केस?
तोशाखाना (राज्य भंडार) मामले में पूर्व पीएम इमरान पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। तोशाखाना में विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं। तोशाखाना के नियमों के मुताबिक, सरकारी अधिकारी कीमत का भुगतान करके ही उपहार अपने पास रख सकते हैं। उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा।

यह मामला देश के अन्य तोशाखाना मामलों से अलग है। इसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में उन्हें राज्य के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय छिपाने के लिए दोषी ठहराया था। इमरान की अयोग्यता को बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

इससे पहले हुई 10 साल की सजा
गौरतलब है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित की गई विशेष अदालत ने गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया। इमरान खान (71 वर्षीय) और शाह महमूद कुरैशी (67 वर्षीय) रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। जेल से ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत की सुनवाई में वर्चुअली शामिल हुए।

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