भूले तो नहीं: आज है PAN से Aadhaar को लिंक कराने की अंतिम तारीख

इसके अलावा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपकी हर महीने आनी वाली सैलरी रूख सकती है।

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नई दिल्ली: आपको याद होगा आज 31 अगस्त को आखिरी दिन है पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का। अगर आप अभी तक अपने आधार से पैन को लिंक नहीं किया है तो आज रात तक आपके पास मौका है। वक्त निकाल कर ये काम जरूर कर ले।

आपको हम यहां पैन से अपने आधार कार्ड को कैसे लिंक करें उसके कुछ आसान से स्टेप बता रहे है। आप इन्हें फॉलो कीजिए..

  • सबसे पहले आपको http://incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर जाना है। यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आपका लॉगइन आईडी और पासवर्ड मिल मिलेगा। इसे कही सेव कर ले।
  • अब पोर्टल पर जाकर लॉगइन आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख से लॉगइन करें।
  • अब एक नई विंडो खुलेगी। यहां आपको आधार और पैन को लिंक देनी है।
  • अगर किसी कारण आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते तो परेशान नहीं आपको सीधा प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना है Link Aadhaar पर किल्क करना और अपनी डिटेल्स देनी है। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अगर आपको कोई Alert मैसेज नहीं मिलता तो आपकी डिटेल्स सही है।
  • वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आप box में लिखें। इसके बाद Link Aadhaar पर किल्क करें। और आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेंगा जिसपर लिखा होगा your Aadhaar card has been successfully linked to your PAN card.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन चार महीने बढ़ा दी गई है। गुरुवार (31 अगस्त 2017) को इसकी लास्ट डेट थी। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।

बता दें अगर आपने 31 अगस्त तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। आपको पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं, अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वह भी मान्य नहीं होगी।

इसके अलावा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपकी हर महीने आनी वाली सैलरी रूख सकती है। ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसल होने के वजह से होगा। तो इन सब मुसीबत से बचने के लिए आज ही अपना पैन कार्ड लिंक करवाए।

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क्या है Pan Card:

pan card भारत के करदातायों के लिए एक आवश्यक पहचान का दस्तावेज है जिसकी मदद से  Indian Income Tax Department जो है वो कर देने वालों के वित्तीय लेन-देन पर नजर रखता है और यह एक दस अंको का  alpha-numeric identifier होता है। कुछ लोग सोचते है कि pan card को केवल उनके लिए होता है जो लोग टैक्स देने वाले है लेकिन ऐसा नहीं है pan card कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकते है क्योंकि यह पहचान का भी एक आवश्यक दस्तावेज है इसलिए कोई भी व्यक्ति pan card के लिए आवेदन कर सकते है फिर चाहे वो टैक्स देने की श्रेणी में आता हो या नहीं। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर किल्क करें

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