लॉकडाउन-2 की नई गाइडलाइन जारी, जानें 20 अप्रैल से क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा

गाइडलाइन में यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। यानी नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म भी तुरंत होगी।

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कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के चलते देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बाद सरकार ने आज बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत जो क्षेत्र कोरोना वायरस से बेहद कम प्रभावित/मुक्‍त रहेंगे, वहां सरकार 20 अप्रैल से कुछ रिहायत के साथ ओद्योगिक और अन्‍य गतिविधियों की इजाजत देगी।

गाइडलाइन में यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। यानी नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म भी तुरंत होगी।

इन गतिविधियों की मिलेगी 20 अप्रैल से छूट
-कृषि और इससे जुड़े कार्य
-चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियां
-डिजिटल इकोनॉमी
-जरूरी और गैरजरूरी माल परिवहन
-कृषि विपणन
-कीटनाशक, बीजों के निर्माण-विपणन और वितरण की गतिविधिययां
-दूध की सप्‍लाई, मिल्‍क प्रोडक्‍ट, कुक्‍कुट पालन और फिशरीज गतिविधियां
-चाय, काफी और रबर प्‍लांटेशन
-ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियां
-सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्‍ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्‍ट
-मनरेगा के अंतर्गत कार्य, खासकर सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े काम
-आईटी हाडेवेयर निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग
-कोल, मिनरल और आयल प्रोडक्‍शन
-आरबीआई, बैंक, एटीएम, इंश्‍योरेंस कंपनियां आदि
-ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेंटर्स
-ऑनलाइन टीचिंग और डिस्‍टेंस लर्निंग जैसे गतिविधियां
-स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं और सोशल सेक्‍टर
-केंद्र, राज्‍य सरकारों और स्‍थानीय निकायों के कार्यालय

ये सुविधाएं पहले से बंद हैं, 3 मई तक भी बंद ही रहेंगी

  • सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
  • यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
  • मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
  • सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।
  • जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
  • जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
  • ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
  • सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
  • आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

 

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