Breaking News: 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे, एक बार में 10 नोट ही चेंज होंगे

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2000 Note News: 2000 रुपये के करेंसी नोट को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 2000 रुपये सर्कुलेशन में भले ही बंद हो लेकिन 2000 रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा।

आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेगे। साथ ही बैंकों और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में 2000 रुपये के नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा।

परेशान होनी की जरुरत नहीं यहां आसान भाषा में समझिए कि क्या कहां रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया ने…

1. आरबीआई के जारी नोटिस में क्या लिखा है ?
रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिटिंग बंद कर दी गई थी।

2. क्या करना होगा नोट बदलने के लिए?
बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है। इसके लिए 30 सिंतबर 2023 तक का समय दिया गया है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है।

3. रिजर्व बैंक द्वारा जारी फैसला कब लागू होगा?
रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है। यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

4. देश के हर नागरिक पर लागू होगा ये फैसला?
यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे 23 सिंतबर से 30 सितंबर तक बैंक में इसे डिपॉजिट या एक्सचेंज करना होगा। एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे।

क्या है क्लीन नोट पॉलिसी? 
‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। ‘क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों से गुजारिश कि गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग-रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन-देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट (पेपर करेंसी) मिलें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है।

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