स्थगन आदेश के बावजूद कासिम अली और डबली चौकी पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप

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हनुमानगढ़। गांव डबलीवास के वार्ड नं. 19 निवासी इस्माईल पुत्र स्वर्गीय शाह मोहम्मद ने जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अपने पुश्तैनी मकान में जबरन गली निकालने की साजिश और पुलिस की कथित धमकियों को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी इस्माईल ने बताया कि उसका मकान मौलवी मोहल्ले में वर्षों पुराना व पुश्तैनी है, जो कि उसने पिछले वर्ष मरम्मत कर नया निर्माण करवाया था। उसी दौरान पड़ोसी कासिम अली ने मकान को अपना बताकर सिविल न्यायालय से अस्थायी स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। परंतु जब इस्माईल द्वारा दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, तब सिविल न्यायाधीश ने दिनांक 18 सितम्बर 2023 को कासिम अली का स्थगन आदेश रद्द कर दिया। इसके विरुद्ध कासिम अली ने एडीजे कोर्ट में अपील की, जिसे 4 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के बाद भी कासिम अली ने इस्माईल के मकान से जबरन गली निकालने की कोशिश की, जिस पर इस्माईल ने दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को कासिम अली को प्रार्थी के मकान में ज़बरन आवागमन से रोका और स्थगनादेश जारी किया, जो अब तक प्रभावी है। प्रार्थी का आरोप है कि स्थगन आदेश के बावजूद कासिम अली राजनीतिक दबाव का उपयोग कर जबरन गली निकालने पर आमादा है। यहां तक कि डबली चौकी पुलिस द्वारा भी उसे दीवार तोड़ने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, कासिम अली द्वारा प्रार्थी के मकान की दीवार में छेद कर पानी निकासी की जा रही थी, जिस पर जब प्रार्थी ने रोक लगाई तो चौकी पुलिस से ही उसे धमकियां मिलने लगीं। प्रार्थी इस्माईल ने मांग की है कि स्थगनादेश की पालना सुनिश्चित करते हुए कासिम अली व डबली चौकी के संबंधित पुलिसकर्मियों को कानूनी रूप से पाबंद किया जाए, ताकि उसके वैध मकान की सुरक्षा बनी रहे और न्याय की रक्षा हो सके। इस मौके पर जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर, शाहरूख रोड़ावाली, राजू सहारण, कालू खान, सद्दीक खान, मोहम्मद, जानी खान, रबी खान, सदर अली, नाजम खान, इमरान खान, गुरलाल सिधु, अमित बिश्नोई सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

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