जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम, जानिए क्या है INX केस?

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जयपुर: दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। आईएनएक्स (INX) मीडिया केस में हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जानकारी ये भी मिली है कि कोर्ट ने 3 दिन की मोहलत याचिका को भी खारिच कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पी. चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पी चिदंबरम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बता दें, चिदंबरम के इस पूरे केस को वकील कपिल सिब्बल देख रहे हैं।

क्या था मामला-
वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) ने दो उपक्रमों को मंजूरी दी थी। आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुई। इसके बाद ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।


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