चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे को किया नजरबंद, धारा 144 लागू, जानिए क्या है मामला?

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तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) (Telugu Desam Party) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) और उनके बेटे नारा लोकेश को नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल, आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता की हत्या के खिलाफ आज चंद्रबाबू नायडू प्रदर्शन करने वाले थे। पुलिस ने नायडू और उनके बेटे को घर से निकलने से रोक दिया और दोनों को हाउस अरेस्ट कर दिया।

इसके खिलाफ चंद्रबाबू नायडू ने अपने घर पर ही आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भूख हड़ताल का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद समर्थक नायडू के घर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।

दरअसल, पार्टी ने आज बुधवार को  चलो ‘अत्तमाकुर रैली’ का आह्वन किया है। पुलिस का कहना है कि टीडीपी नेताओं के पास चलो अत्माकुर रैली के लिए अनुमति नहीं है। इसलिए पुलिस ने ये कदम उठाया। पुलिस ने नरसरावोपेटा, सटेनपल्ले, पलनाडु और गुरजला में धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि टीडीपी ने YSRCP कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) द्वारा अपने कार्यकताओं पर ‘बढ़ते हमले’ के विरोध में इस रैली का आह्वन किया।

पुलिस महानिदेशक गौतम सवांग ने बताया कि यहां के कुछ क्षेत्रों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और पुलिस अधिनियम की धारा 30 लागू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद अब राज्य के किसी भी क्षेत्र में कोई बैठक,रैली जुलूस और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है।

पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के अमरावती स्थित आवास की ओर जा रहे नेताओं को भी पुलिस ने रोक लिया। पूर्व मंत्री पी पुल्ला राव, नक्का आनंद बाबू, अल्पपति राजा, सिद्ध राघव राव, देवीनेनी उमामहेश्वर राव, विधायक एम गिरि, जी राममोहन, पूर्व विधायक बोंडा उमा, एमएलसी वाईवीबी राजेंद्र प्रसाद, और तेलुगु युवता के अध्यक्ष देवीनेनी अविनाश को नजरबंद किया गया है। नायडू ने आज सुबह पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और पुलिस कार्रवाई की निंदा की।

 

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