अवैध बजरी दोहन की रोकथाम के लिये सख्त कार्यवाही करने के निर्देश

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संवाददाता भीलवाड़ा। जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध बजरी खनन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं लेकिन रोकथाम की प्रक्रिया के बावजूद भी अवैध बजरी खनन के मामले आये दिन सामने आते हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त उपखण्ड अधिकारी, अधीक्षण खनि अभियंता, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खनि अभियंता बिजौलियां, खनि अभियंता सतर्कता, उपवन संरक्षक, जिला परिवहन अधिकारी एवं वाणिज्यकर अधिकारी को गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
जिला कलक्टर ने अधीक्षण खनि अभियंता भीलवाडा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक एवं सर्वसंबंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए खनिज बजरी के अवैध खनन एवं भण्डारण के विरुद्ध ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना अधीक्षण खनि अभियंता, भीलवाडा को भिजवाने के निर्देश दिये हैं। जिला कलक्टर ने अवैध बजरी खनन की रोकथाम को लेकर कार्यवाही के दौरान आवश्यकतानुसार पर्याप्त जाप्ता उपलब्ध कराने के लिये जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये हैं जिससे कि दुर्घटनाएं कारित न हो।

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