31 मार्च तक पैन को आधार से करें लिंक, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

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नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। 31 मार्च तक पैन- आधार लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इससे पहले IT डिपार्टमेंट ने कहा था कि 31 मार्च तक अगर कोई पैन कार्डहोल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अब कहा गया है कि लिंक न कराने वालों पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत सक्रिय पैन न रखने के आरोप में जुर्माना भी लगाया जाएगा।

क्या है प्रावधान?
नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

आधार-पैन को लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होता। आप इसे आयकर विभग की साइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर ऑनलाइन ही लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आप बस एक SMS के जरिए भी इन्हे लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर पैन और आधार की जानकारी मैसेज करना होती है।

ऐसे करें SMS से लिंक

  • आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है।
  • इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
  • उदाहरण के लिए UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
  • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।

ऐसे करें ऑनलाइन लिंक

  • सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
  • इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
  • वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन दिखाई देगा यहां क्लिक करें।
  • लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
  • प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
  • यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।

क्या होगा फायदा
यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। हां, लेकिन राहत की बात ये है कि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने पैन को ही आधार से लिंक करा सकते हैं। लिंकिंग के बाद आपका पैन अपने आप वैध हो जाएगा।

30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैन-आधार से लिंक
देश में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैन-आधार से लिंक कराए हैं। संसद में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि 27 जनवरी 2020 तक 30,75,02,824 पैन आधार से लिंक हो चुके हैं वहीं 27 जनवरी 2020 तक 17,58,03,617 पैन ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं।

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