अब इस राज्य में एक से दूसरे जिले में जाने के लिए ‘कोविड-19 पास’ की जरूरत नहीं

गहलोत ने कहा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 2 माह तक 10 किलो गेहूं फ्री दिया जा रहा है। 54 लाख ऐसे लोग जो एनएफएसए में कवर नहीं होते उन्हें एफसीआई से तहत गेहूं दिया जा रहा है।

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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने रविवार काे प्रदेश की जनता काे बड़ी राहत दी। अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं हाेगी। हालांकि, यह छूट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मिलेगी। इस दाैरान जिले की सीमा में भी बिना पास के कहीं भी आया और जाया जा सकेगा। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी।

अंतरजिला पास काे लेकर जारी किए गए यह दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हाे गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाॅकडाउन के दौरान लोगों काे पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के भी दिशा-निर्देश दिए। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को कलेक्टर, एसपी, उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ भी पास जारी कर सकेंगे।

इसके अलावा जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन अधिकारियों द्वारा जारी पासों की जानकारी रोज कलेक्टर को देनी होगी। दूसरे राज्यों में बस-ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे।

खाद्य सुरक्षा के तहत 10 किलो गेहूं निशुल्क दे रहे
गहलोत ने कहा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 2 माह तक 10 किलो गेहूं फ्री दिया जा रहा है। 54 लाख ऐसे लोग जो एनएफएसए में कवर नहीं होते उन्हें एफसीआई से तहत गेहूं दिया जा रहा है।

‘कोई भूखा नहीं सोए’ के संकल्प की पालना कर रहे
सीएम गहलोत ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान ‘कोई भूखा नहीं सोए’ इस संकल्प के साथ सभी जरूरतमंदों को खाने की सामग्री बांटी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 78 लाख लाभार्थियों को दो माह की पेंशन के रूप में 1400 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। करीब 33 लाख असहाय एवं निराश्रितों, स्टेट बीपीएल एवं अन्य जरूरतमंदों को 2500-2500 रु. की आर्थिक सहायता दी गई है।

कर्फ्यू एरिया के लिए केवल कलेक्टर ही पास जारी करेंगेे
अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा। यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। अगर किसी अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क नहीं हो पाता है तो लोग स्टेट वार रूम नंबर 181 पर सम्पर्क कर सकते हैं। दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारेंटाइन अनिवार्य होगा।

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