आ गया दिल्ली के आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए अब क्या करना होगा?

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों (Delhi stray Dogs) के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट के बयान पर बोली मेनका गांधी
मेनका गांधी ने कहा, ”आदेश के अनुसार, नगर निगमों को उचित एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) केंद्र स्थापित करने होंगे. 25 साल में पहली बार, सरकार ने संसद में कहा है कि वह इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।”

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वहीं पूर्व सांसद और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने कहाकि आज हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अपनी आत्म-सुधार की क्षमता दिखाकर उसने दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और सच्ची उदारता का परिचय दिया है. हर जीव आशीर्वाद देने में सक्षम है। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने बे जुबान के लिए अपनी आवाज उठाई। खुद को गले लगाइए। आप अद्भुत हैं।”

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