प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार का एक्शन, तय होगी फीस

केंद्र सरकार ने गुजरात से फीस नियमन कानून का ड्राफ्ट मांगा

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नई दिल्ली: देश भर के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस को लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब गुजरात की तर्ज पर अब पूरे देश में स्कूल फीस का नियम लागू हो सकता है। इसके तहत सरकार स्कूलों को ऊपरी फीस का निर्धारण कर सकती है।

सीएनबीसी-आवाज की खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने गुजरात से इस बारे में ड्राफ्ट मांगा है। इसमें स्कूलों में फीस की ऊपरी सीमा तय की जाएगी।

खबर है कि केंद्र सरकार देशभर में फीस नियमन कानून लागू कर सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुजरात सरकार से फीस नियमन कानून का ड्राफ्ट मांगा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी समीक्षा के लिए गुजरात से स्कूल फीस नियमन बिल की कॉपी मांगी है।

गुजरात सरकार ने हाल ही में स्कूल फीस के लिए नए नियम जारी किए हैं। राज्य सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस की ऊपरी सीमा तय की है। इसके तहत प्राइमरी क्लासेज के लिए 15,000 रुपए, मिडिल स्कूल के लिए 25,000 रुपए और हाइयर-सेकेंडरी क्लासेज के लिए 27,000 रुपए से ज्यादा की सालाना फीस नहीं वसूली जा सकती है।

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