1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, गलती से भी न खरीदें ये 19 आइटम

सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों में वे चीजें शामिल हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक निकलता है।

0
322

नई दिल्ली: 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use plastic) को बैन किया जा रहा है। हालांकि व्यापारियों ने सरकार को पत्र लिखकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने से मना किया है। उनका कहना है कि जब तक व्यापारियों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं मिलता तबतक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन न किया जाए।

हम आपको बताते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक में वह कौन कौन से आइटम हैं जिनके इस्तेमाल पर 1 जुलाई से पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा?

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक-
सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों में वे चीजें शामिल हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक निकलता है।

ये भी पढ़ें: 9 दिन में पलट गई महाराष्ट्र की सत्ता, नया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

19 आइटम पर लगेगा प्रतिबंध
1 जुलाई से देश के सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। यहां जानें कौन-सी वस्तुओं पर लगेगा प्रतिबंधित.

  • स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप)
  • स्टिरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़)
  • इयर बड
  • कैंडी
  • गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है
  • प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि)
  • सिगरेट के पैकेट
  • पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल

ये भी पढ़ें:  उदयपुर हत्याकांड में हुए आरोपियों को लेकर चौंकाने वाले 3 अहम खुलासे

प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर मिलेगी ये सजा
सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले कचरे को पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया है. ऐसे में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने किसी भी आइटम को बेचने, बनाने या स्टॉक करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और यदि इस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है तो इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कानूनी एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और 1 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है।

ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें.. इसके अलावा आप  हमें  फेसबुकट्विटरइंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।